11 जुलाई: मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश और संभावित खतरे को देखते हुए सोलन जिला प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने जिले के नदी-नालों और खड्डों के किनारे जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिले में अश्वनी खड्ड के दोनों किनारों और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा स्थित गिरीपुल पर गिरी नदी के किनारे शनि मंदिर के आसपास सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा नदी-नालों के किनारे पिकनिक मनाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसे हादसों से बचाव के लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन ने आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय पुलिस और जिला पर्यटन अधिकारी को समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, पर्यटक या कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।