10 सितम्बर: हिमाचल प्रदेश में नूरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से कथित तौर पर अर्जित की गई एक आरोपी की 3.32 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील के चन्नी गांव निवासी बलविंदर उर्फ बिल्ला के खिलाफ दर्ज एनडीपीएस मामले में की गई है।
नूरपुर की पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज ने बताया कि बलविंदर उर्फ बिल्ला के खिलाफ 29 दिसंबर 2025 को डमटाल पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 167/25 दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.852 किलोग्राम चरस बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार किया था।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की चल और अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच की। इस दौरान कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की गई। इनमें होटल-कम-रेस्तरां, दुकानें, वाहन और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार इन संपत्तियों की कुल कीमत 3,32,32,352.94 रुपये आंकी गई थी। नूरपुर पुलिस ने अपनी वित्तीय जांच रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी को भेजी। सक्षम प्राधिकारी ने 9 सितंबर को आदेश संख्या एनडीपीएसए/एफओ/1098/डीईएल/2026 के माध्यम से कथित तौर पर अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित 3,32,30,941 रुपये की संपत्ति जब्त करने की पुष्टि की।
इल्मा अफरोज ने बताया कि 10 सितंबर तक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से संलिप्त व्यक्तियों से जुड़े 17 मामलों में कुल 29,95,92,857 रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कई अन्य मामले नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।