23 अप्रैल, कविता शांति गौतम: जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में रात्रि के समय सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पुलिस थाना बरोटीवाला, बद्दी, मानपुरा और नालागढ़ के अधिकार क्षेत्र में लागू होंगे।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक क्षेत्र में खनन, खुदाई, खनन सामग्री के परिवहन तथा इस कार्य में प्रयुक्त वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
प्रशासन के अनुसार यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे या फिर परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर इनमें संशोधन या पूर्व में वापसी की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा उपमंडल अधिकारियों (नालागढ़ और बद्दी) को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे।