5 अक्तूबर: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू तक सड़क के एक हिस्से को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि रजोल-धनोटू सड़क का एक हिस्सा 6 अक्तूबर से 16 अक्तूबर, 2026 तक बंद रहेगा। इस दौरान पाइप कलवर्ट तथा सीसी पेवमेंट का निर्माण कार्य किया जाएगा।
रजोल गांव पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग-154 से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए अलग से यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया है। हालांकि, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसे वाहनों को मौके की परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।