17 मई: हिमाचल सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए गंभीर और संगीन अपराधों में बंद आरोपियों की शारीरिक कोर्ट पेशी पर रोक लगा दी है। अब ऐसे कैदियों को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा और उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह फैसला पुलिस हिरासत से फरारी, कोर्ट परिसरों में हमलों और गैंगवार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता में डर का माहौल भी कम होगा।
यह आदेश आतंकवाद, संगठित अपराध, मर्डर, ड्रग तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियों, राज्य विरोधी मामलों और पॉक्सो व दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी संबंधित विभागों और अदालतों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।