21 सितंबर: बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक सड़क संकरी होने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर प्रतिबंध लगाया है। इससे स्थानीय निवासियों, पैदल चलने वालों, स्कूल जाने वाले बच्चों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित होने के साथ-साथ आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी।
पुलिस अधीक्षक कांगड़ा की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने अधिसूचना जारी करते हुए बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वोल्वो और मल्टी-एक्सल बसों की आवाजाही को सीमित अथवा प्रतिबंधित किया है।
यह प्रतिबंध एंबुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहनों, आपातकालीन सेवाओं में लगे सरकारी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वाहनों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।