5 जून : महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चर्चित बोरखेड़ा हत्याकांड में भुसावल सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसके तीन भाई-बहनों की हत्या के मामले में दोषी महेंद्र बरेला को दोहरी मौत की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब आरोपी ने परिवार की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बच्चों का विश्वास जीता था। जांच और सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए कठोर सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने बताया कि मामले में प्रत्यक्ष गवाह नहीं होने के बावजूद जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध माना और फैसला सुनाया।