16 जून : केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क 13.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जिसके बाद यह 9.50 रुपये से बढ़कर 12.50 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हालांकि पेट्रोल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर यथावत रखा गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले 1 जून 2026 को सरकार ने इन शुल्कों में कटौती की थी। उस समय डीजल पर तीन रुपये, एटीएफ पर 6.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी, जबकि पेट्रोल पर शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर रखा गया था।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह उत्पाद शुल्क केवल निर्यात पर लागू होगा और घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल, डीजल तथा विमान ईंधन की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किए जाने वाले निर्यात को भी इस शुल्क से छूट दी गई है।