झाड़-फूंक के नाम पर दुष्कर्म: ‘बाबा’ को उम्रकैद, अदालत का सख्त फैसला

19 अप्रैल: नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में दोषी जगदीश उर्फ बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त धारा 506 के तहत 2 साल की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

उपजिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 मार्च 2022 को पीड़िता ने महिला थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोषी जगदीश उर्फ बाबा ने झाड़-फूंक और जड़ी-बूटी से इलाज करने के बहाने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने तंत्र-मंत्र के जरिए परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

शिकायत के आधार पर महिला थाना बद्दी में 21 मार्च 2022 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने जगदीश उर्फ बाबा, पुत्र मदन लाल, निवासी गांव बारियां, डाकघर गोयला पन्नर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन को धारा 376 के तहत उम्रकैद और 50,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 506 के तहत 2 वर्ष की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना सुनाया।

अदालत के इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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