छात्रवृत्ति घोटाले में दो आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका रद्द

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आवाज़ ए हिमाचल  

शिमला, 21 मई। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 265 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दी। आरोपियों दिग्विजय सिंह और मनप्रीत कौर ने सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी।

गौर हो कि सीबीआई ने छात्रवृत्ति घोटाले में 28 निजी संस्थानों को संलिप्त पाया है। 13 संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है। 15 संस्थानों के खिलाफ जांच जारी है। गौर हो कि प्रारंभिक जांच के आधार पर शिक्षा विभाग ने 16 नवंबर, 2018 को छोटा शिमला पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था।

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