23 अप्रैल: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैहला घार क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी नियंत्रण लगाया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154ए (चक्की–चंबा–भरमौर मार्ग) पर चल रहे भूस्खलन रोकथाम कार्यों के चलते लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 31 मई 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच कार्य के दौरान जरूरत अनुसार हर घंटे 25 से 30 मिनट तक यातायात को रोका जाएगा, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।
हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एंबुलेंस, अग्निशमन और पुलिस जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के गुजरने की अनुमति रहेगी।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समय के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो।