21 अप्रैल: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2018 में हुए एक हत्या मामले में महिला और उसके साथी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में करीब आठ साल बाद अदालत का फैसला आया है।
न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
दोषियों की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी प्रियंका और पश्चिम बंगाल निवासी किशोर टप्पा के रूप में हुई है। जिला अटॉर्नी कुलभूषण गौतम के अनुसार, दोनों ने मिलकर 24 जनवरी 2018 की रात सुरेंद्र टिग्गा की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था।
घटना के बाद एक अप्रैल 2018 को सुरेंद्र का शव बरामद किया गया था। मामले की जांच और सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।