1 मई: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आगामी नगर निगम और पंचायती राज चुनावों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए जिले में हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में किसी भी प्रकार का हथियार साथ नहीं रख सकेगा।
प्रशासन ने लाइसेंसी हथियार धारकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने हथियार बिना देरी के नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा कराएं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और पंचायती राज चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।