25 अप्रैल: जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी ने मादक पदार्थ मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कुल्लू जिले के मनाली निवासी पेमा कुसांग को दोषी करार दिया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत हैरोइन तस्करी का दोषी पाया गया।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब पुलिस की विशेष जांच इकाई (SIU) मंडी ने बिंद्राबनी के पास नाकाबंदी के दौरान एक निजी वोल्वो बस को जांच के लिए रोका था। सुबह करीब 7:20 बजे मंडी की ओर आ रही बस की तलाशी के दौरान सीट नंबर 31 पर बैठे आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं।
तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 20.51 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि बरामद नशीला पदार्थ आरोपी के पास ही था।
अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत दोषी ठहराते हुए निर्णय सुनाया है।