5 सितंबर: हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 के विधानसभा में पारित होने के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधनों से प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे के रखरखाव और प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से नियमों को लागू करने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और प्रभावी होगी। इससे आम लोगों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों के लिए भी प्रक्रियाएं सरल होंगी।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि संशोधनों के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क बुनियादी ढांचे की जल्द मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क या अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मरम्मत की लागत के साथ लागू जुर्माना भी वसूला जा सकेगा।