824 ग्राम चरस बरामदगी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

23 जुलाई: हमीरपुर की विशेष अदालत ने चरस बरामदगी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

माननीय सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। दोषी की पहचान अश्वनी कुमार पुत्र मदन लाल निवासी संतोखपुरा, होशियारपुर रोड, जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई है। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 मार्च 2025 को पुलिस दल गश्त के दौरान मुंडखर रोड पर मौजूद था। दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी सुलगवान की ओर से एक बैग लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने बैग फेंक दिया और भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 824 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले की जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला अटॉर्नी हमीरपुर संदीप अग्निहोत्री ने की।

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