26 अगस्त: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर ने परिवहन विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से वीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
इस दौरान टैक्सी ऑपरेटरों, चालकों और अन्य लोगों को नालसा की विभिन्न योजनाओं तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। कुलदीप शर्मा ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना प्रमुख है।
उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, आपदा एवं अत्याचार पीड़ितों, श्रमिकों, किन्नरों, कैदियों तथा तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ मिल सकता है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के पीड़ितों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे के जाल में फंसे लोगों तथा अत्याचार और तेजाब हमलों की पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए भी नालसा की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की जानकारी अथवा कानूनी सहायता के लिए नालसा की हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। पात्र लोगों को प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मध्यस्थता और आपसी सुलह के माध्यम से भी मामलों का समाधान संभव है। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी।