30 मई: चंबा जिले के तीसा विकासखंड की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर-2 गुवारी में संपन्न पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीर अनियमितताओं के चलते निरस्त कर दिया है। आयोग ने मामले की जांच के बाद 30 मई को पुनर्मतदान कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में तैनात पूरी पोलिंग पार्टी को हटाकर नई टीम नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चंबा द्वारा आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुछ मतदाताओं को निर्धारित नियमों का पालन किए बिना साथी की मदद से मतदान करने की अनुमति दी गई। आयोग ने इसे मतदान की गोपनीयता और निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर मामला माना है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम-61 के अनुसार केवल दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से असमर्थ मतदाता ही निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसी साथी की सहायता से मतदान कर सकते हैं। हालांकि, संबंधित मतदान केंद्र पर प्रिजाइडिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक नियमों और औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया।
आयोग ने माना कि इस लापरवाही से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई है। इसके चलते 26 मई को हुए मतदान को सभी पांच पदों के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। पहले से डाले गए मतपत्रों वाले बैलेट बॉक्स सील कर सुरक्षित रखे जाएंगे और अगले आदेश तक नहीं खोले जाएंगे।
आयोग के निर्देशानुसार वार्ड नंबर-2 गुवारी में सभी पांच पदों के लिए पुनर्मतदान 30 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत सनवाल के मतों की गणना 31 मई को सुबह 9 बजे विकासखंड मुख्यालय में की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं।