यूपी में बच्ची के साथ बलात्कार पर आरोपी को मौत व सहयोगी को 20 वर्ष के कारावास सहित जुर्माना

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

03 नवंबर। यूपी में बहराइच की एक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार व हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी को 20 वर्ष का कारावास दिया । साथ ही मुख्य आरोपी पर 40 हजार व सहअभियुक्त पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट संत प्रताप सिंह के अनुसार 10 अप्रैल को बौण्डी थाना क्षेत्र के रेहुआ,

खास मे परचून की दुकान बंद कराकर घर भेजने के बहाने घरेलू ट्रैक्टर चालक फूल चन्द्र कनौजिया ने 12 वर्षीय बालिका को दुकान से कुछ दूर रास्ते में तालाब के किनारे हवस का शिकार बनाया और भेद खुलने के डर से अपने साथी के सहयोग से बालिका की गला दबाकर हत्या कर दी एवं शव को तालाब किनारे फेंककर भाग गए ।

तालाब किनारे बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर अन्त्य जांच हेतु भेजा तथा बालिका के साथ रेप की पुष्टि की गई । पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा-364, 376(3), 302, 120(बी) व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो घरेलू ट्रैक्टर चालक व उसके साथी का नाम रेप व जघन्य हत्याकाण्ड में सामने आया।

पुलिस ने दोनों  आरोपियो को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया और न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया। पुलिस ने डाक्टरी जांच रिपोर्ट के साथ न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पाक्सो एक्ट नितिन पाण्डेय ने रेप व हत्या के सनसनीखेज मामले मे विचारण के उपरांत महज छह माह के अन्तराल में आरोपियो को दोषी पाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *