20 अक्तूबर: जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दो आदेश जारी किए हैं। इनके तहत मंडी शहर के तंग बाजारों, गलियों और दुकानों के भीतर पटाखों व विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए मंडी के छोटा पड्डल मैदान को निर्धारित किया है। यहां भी केवल उन्हीं दुकानदारों को पटाखे बेचने की अनुमति होगी, जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसेंस होगा। निर्धारित स्थान के अलावा अन्य जगहों पर पटाखे बेचने या उनका भंडारण करने तथा बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त मंडी शहर के चौहट्टा बाजार में पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह क्षेत्र अत्यधिक व्यस्त और भीड़भाड़ वाला होने के कारण यहां लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन के ये आदेश 9 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।