15 मई: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान प्रदेश के सभी स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे और नियमित कक्षाएं लगेंगी। केवल उन्हीं स्कूलों में अवकाश रहेगा, जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
राज्य में 17 मई को शहरी निकाय चुनाव और 26, 28 व 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती के कारण कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने क्लस्टर हेड प्रिंसिपलों को जरूरत पड़ने पर अन्य स्कूलों से शिक्षकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने सभी प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव अवधि के दौरान कोई भी स्कूल बंद या शिक्षक-विहीन न रहे। खासकर सिंगल टीचर स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है।
जिन स्कूलों के सभी शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं, वहां संबंधित कॉम्प्लेक्स स्कूल के प्रिंसिपल नजदीकी स्कूलों से कम से कम एक शिक्षक की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित स्कूल प्रमुख को इसकी जानकारी तुरंत ब्लॉक विकास अधिकारी या उपमंडलाधिकारी कार्यालय को लिखित रूप में देनी होगी।