30 जून : बिहार की एक अदालत ने ‘खान सर’ के नाम से लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान को कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें उनके कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई थी।
मामले में दर्ज प्राथमिकी में फैसल खान उर्फ खान सर को भी नामजद किया गया है। गिरफ्तारी से राहत के लिए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने 3 जुलाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार रखा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों सुरक्षा गार्डों के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा भी मांगा। अदालत ने जांच एजेंसियों को विशेष रूप से एक सुरक्षा गार्ड को उत्तर प्रदेश से जारी शस्त्र लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी दिन न्यायिक हिरासत में बंद दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।
उधर, इस मामले में आरोपी रोशन आनंद को हाल ही में जमानत मिल चुकी है। वह 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित तोड़फोड़ और पथराव की घटना से जुड़े आरोपियों में शामिल हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी और तब तक अदालत का खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश प्रभावी रहेगा।