4 अगस्त: एसडीएम करसोग अलीशा चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत करसोग में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग, बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूरी तरह रोक है।
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, स्टिरर, ट्रे, सजावटी थर्मोकोल सामग्री, प्लास्टिक के झंडे सहित अन्य अधिसूचित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं।
एसडीएम ने नगर पंचायत करसोग क्षेत्र सहित पूरे उपमंडल के नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कपड़े, कागज, जूट, धातु, बांस और अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का प्रयोग किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, बिक्री, भंडारण या वितरण करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अलीशा चौहान ने लोगों से करसोग को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया।