उम्मीदवारों और एजेंटों को मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के लिए दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट

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आवाज ए हिमाचल

28 अप्रैल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग अब मतगणना और जीत पर होने वाले जश्न को लेकर काफी सख्त हो गया है। दो मई को होने वाली मतगणना के पहले आयोग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। बिना रिपोर्ट के उम्मीदवारों व एजेंटों को मतगणना केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।इससे पहले मंगलवार को आयोग ने कहा था कि जीत के बाद जश्न का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए विजयी प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोगों को इजाजत मिलेगी। जाहिर है कि किसी उम्मीदवार के घर और पार्टी दफ्तर के बाहर भीड़ जमा होने पर नेता व पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पूरे देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। इस बीच अलग-अलग हाईकोर्ट में चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर दिया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि आयोग अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करवा सका। पिछले दिनों आयोग ने रैली, रोड शो आदि को सीमित करने का निर्णय लिया था। बावजूद इसके कुछ नेता बाज नहीं आ रहे हैं।

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