उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष तक नहीं बल्कि कोरोना से अनाथ हुए 23 वर्ष तक के बच्चों को मदद देने पर सरकार करेगी विचार

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आवाज़ ए हिमाचल 

06 जून । यूपी में कोरोना से अनाथ बच्चों की अधिकतम आयु 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष तक मदद देने पर विचार हो रहा है । इसे लेकर महिला कल्याण विभाग योजना के प्रावधानों में संशोधन पर मंथन कर रहा है। संशोधित प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इसे दोबारा कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जा जाएगी ।अभी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में अनाथ बच्चों की आयु 18 साल और अभिभावकों की अधिकतम आय सीमा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है।

विभाग का मानना है कि प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कोरोना के चलते अनाथ हो गए हैं और वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सरकार के अनुसार भी अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले अभिभावकों के पास खुद की भी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में उन्हें आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े। विभाग के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि पहले ही आयु सीमा 23 वर्ष रखने का प्रस्ताव था लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।

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