11 मई: हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जून माह से दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग पात्र महिलाओं से आवेदन प्राप्त करेगा।
सरकार द्वारा योजना के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते पहले आवेदन कर चुकी महिलाओं को भी नए नियमों के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदन तहसील कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाने होंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थियों का पंचायत और नगर निकाय स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके। योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना के लिए महिला की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना जरूरी है और वह हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। गरीब परिवारों की महिलाएं, घरेलू कामगार महिलाएं, उनकी बेटियां और बौद्ध भिक्षुणियां भी योजना के लिए पात्र होंगी।
वहीं जनजातीय क्षेत्रों में योजना पहले से जारी है। इन क्षेत्रों की 5 हजार से अधिक महिलाओं को हाल ही में तीन किस्तें जारी की गई थीं, जबकि अगली किस्त जून माह में दी जाएगी।