16 नवंबर। अब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने योजना में संशोधन कर दिया है। इस से पहले एक परिवार से 3-4 लोग भी लाभ उठा रहे थे। सोमवार को राजपत्र में इस बारे अधिसूचना जारी की गई। हर परिवार को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया गया है। 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग योजना के तहत ऋण लेने के लिए पात्र हैं।
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है। योजना के तहत अभी तक 1350 मामले बैंकों की ओर से स्वीकृत किए जा चुके हैं। निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।