वित्त मंत्री ने कहा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक को संसद में किया जाएगा पेश

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आवाज़ ए हिमाचल

29 जुलाई । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी जिसमें बैक के डूबने पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों में जमा बीमित राशि दिए जाने का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस विधेयक को मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा।

इस संशोधन विधेयक 2021 के तहत सभी जमाओं का 98.3 प्रतिशत कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के संदर्भ में 50.9 प्रतिशत डिपॉजिट को कवर किया जाएगा। पिछले वर्ष वित्तमंत्री ने इसकी सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी थी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपए तक का भुगतान कर दिया जाएगा।

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