हमीरपुर में तंबाकू नियमों पर सख्ती, उड़न दस्ते ने 13 चालान काटे; खुली सिगरेट बिक्री पर कार्रवाई

7 जून : जिला हमीरपुर में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय उड़न दस्ते ने शनिवार को पट्टा और लदरौर क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच करते हुए कुल 13 चालान किए गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट, 2003 की धारा-4 के तहत 7 और धारा-6 के तहत 6 चालान किए गए। अभियान में औषधि निरीक्षक मोनिका शर्मा तथा पुलिस के चिट्टा मुक्त अभियान की टीम भी शामिल रही।

निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने लाइसेंस को दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें और खुली सिगरेट या बीड़ी की बिक्री से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि खुली सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसके अलावा स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध की भी याद दिलाई गई। ऐसे दुकानदारों से अपने लाइसेंस संबंधित विभाग में जमा करवाने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे।

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