प्राची राणा हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

5  जून: ऊना जिले के अंब में वर्ष 2022 में हुए चर्चित प्राची राणा हत्याकांड में अदालत ने आरोपी आसिफ मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 अप्रैल 2022 को अंब के प्रताप नगर में 15 वर्षीय प्राची राणा की घर में हत्या कर दी गई थी। घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत में चालान पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों के बयान और विभिन्न साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

यह मामला पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय रहा था। अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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