15 मई: सिरमौर जिले में नगर निकाय चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी कर आदेश लागू कर दिए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304(बी) के तहत चुनाव से जुड़ी किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस या बैठक के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने या भीड़ जुटाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सभी प्रत्याशियों को समान अवसर सुनिश्चित करना है।
यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले प्रभावी हो जाएगा और 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।