26 मार्च: हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में अहम बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा, क्योंकि पुराने आवेदन अमान्य कर दिए गए हैं।
नए नियमों के तहत केवल वही महिलाएं पात्र होंगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए नए फॉर्म में अलग कॉलम भी जोड़ा जाएगा।
पहले जमा किए गए सभी आवेदन अब रद्द माने जाएंगे। ऐसे में जिन महिलाओं ने पहले आवेदन किया था, उन्हें नई शर्तों के अनुसार दोबारा फॉर्म भरना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, सरकार से नए दिशा-निर्देश और फॉर्म जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।