हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: अब कामगार बोर्ड को जब चाहे बदल सकेगी राज्य सरकार 

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आवाज़ ए हिमाचल 

 शिमला, 24 मई। हिमाचल सरकार ने श्रम एवं रोजगार विभाग के तहत चलने वाले भवन निर्माण एवं अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलशफेयर बोर्ड में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 18 अप्रैल, 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी रूल्स में संशोधन किया जाए। ये रूल्स 2008 के थे, जिनमें अब पहला संशोधन होने जा रहा है।

कैबिनेट में एजेंडा आइटम नंबर 19 के तहत यह फैसला लिया गया है कि भवन निर्माण कामगार बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों को राज्य सरकार अपनी जरूरत और मर्जी के अनुसार हटा सकेगी। इससे पहले रूल्स में प्रावधान था कि इस बोर्ड में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी। इस प्रावधान के तहत ही वर्तमान में इस बोर्ड में हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से राकेश शर्मा उर्फ बबली चेयरमैन के पद पर नियुक्त हैं।

उनकी नियुक्ति के बाद बोर्ड की गतिविधियों में भी तेजी आई है और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बोर्ड की योजनाओं की जानकारी पहुंची है, लेकिन चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने इस बोर्ड में नियुक्तियों की तय अवधि को घटाने या नियुक्त व्यक्ति को हटाने की शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। अब तक इस बोर्ड के तहत तीन लाख से ज्यादा कामगार पंजीकृत हो चुके हैं।

राज्य में मनरेगा के तहत काम करने वाले कामगार भी इस बोर्ड के तहत जारी स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार की नजर भी इस बोर्ड की गतिविधियों पर है। कैबिनेट में फैसले के बाद ड्राफ्ट रूल्स विधि विभाग में वेटिंग के लिए गए थे, जहां से फाइल अब आ गई है। इसके बाद अब उद्योग एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की स्वीकृति के बाद इसकी नोटिफिकेशन बाकी है। खुद श्रम एवं रोजगार विभाग के शीर्ष अधिकारी भी इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बता पा रहे हैं।

 

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