3 जुलाई: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। वित्त विभाग (कोष, लेखा एवं लॉटरी) ने वर्ष 2026-27 के लिए इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सभी पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ‘जीवन प्रमाण’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
सरकार के अनुसार पेंशनर अपने नजदीकी कोष कार्यालय, बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या लोकमित्र केंद्र पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा सकते हैं। वहीं, जो पेंशनर डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें लोकमित्र केंद्रों की सहायता लेने की सलाह दी गई है।
हालांकि, चिकित्सकीय रूप से असमर्थ पेंशनरों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है। ऐसे पेंशनर संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।