सारदा मनी लांड्रिंग मामला: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी व अन्यों की संपत्ति कुर्क

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आवाज़ ए हिमाचल 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सारदा मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, सीपीएम के पूर्व विधायक देबेंद्रनाथ बिस्वास और अन्य लाभार्थियों की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि नलिनी चिदंबरम, सीपीएम के पूर्व विधायक देबेंद्रनाथ बिस्वास और असम के पूर्व मंत्री अंजान दत्ता की कंपनी की कुल छह करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3.30 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और तीन करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। ईडी के मुताबिक, इन संपत्तियों पर सारदा समूह और अन्य लोगों का स्वामित्व था, जो समूह द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित की गई थी। लाभार्थियों में नलिनी चिदंबरम, देवव्रत सरकार (ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी), देबेंद्रनाथ बिस्वास (पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीपीएम विधायक) और अनुभूति प्रिंटर और प्रकाशन शामिल हैं।

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