13 अगस्त: ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी ज्वालामुखी संजीव शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार 12 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक नगर परिषद ज्वालामुखी की सीमा में सभी प्रकार के हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने तथा इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मेले के दौरान सार्वजनिक शांति, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम जनता से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें और मेले के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।