भ्रूण लिंग परीक्षण पर रखें कड़ी नजर, संदिग्ध मामलों की तुरंत दें सूचना: डॉ. अजय अत्री

15 जुलाई गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट-1994 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में डॉ. अजय अत्री ने कहा कि जिले में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट-1994 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समिति के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों से अपील की कि यदि कहीं भी भ्रूण के लिंग परीक्षण से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें।

बैठक में निजी अस्पतालों द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की नई मशीनें खरीदने, पुरानी मशीनों की बिक्री, अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण के नवीनीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की डॉ. पूनम कुमारी, डॉ. अनिल कुमार, सहायक जिला न्यायवादी सुभाष चंद, गैर-सरकारी सदस्य सुषमा शर्मा तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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