फायरिंग मामले में खान सर को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं

9 जून : पटना की एक अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। यह मामला एक सप्ताह पहले हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ और पथराव किए जाने के बाद यह विवाद सामने आया था। खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए केस डायरी और संबंधित पृष्ठभूमि रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

फैसल खान ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उनके वकील ने कहा कि सभी तथ्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और केस डायरी के परीक्षण के बाद अंतिम आदेश पारित होने की उम्मीद है।

अदालत ने उन दो सुरक्षाकर्मियों के संबंध में भी केस डायरी और पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनके मामले की सुनवाई बुधवार को होनी है।

वकील के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद फैसल खान को फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि खान सर जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जांच अधिकारियों के सभी सवालों का जवाब देंगे।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात 15-20 लोगों के एक समूह ने पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ और पथराव किया था। इसके बाद पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों को कथित गोलीबारी के आरोप में बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया था। मामले की जांच जारी है।

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