15 अगस्त: देहरा में ब्यास नदी पर बने पुल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ पुल की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि देहरा ब्यास पुल से अधिकतम 19 मीट्रिक टन भार वाले वाहनों को ही गुजरने की अनुमति होगी। इससे अधिक भार वाले वाहनों को आवागमन के लिए चंबापत्तन और नादौन पुल का वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल करना होगा।
उन्होंने कहा कि पुल की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। वाहन चालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।