दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी: घर बनाने और खरीदने हेतु 50 लाख तक का रियायती ऋण उपलब्ध

11 जून : जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, शिमला द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए गृह निर्माण एवं मकान खरीदने हेतु रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन व्यक्तियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थी घर के निर्माण, खरीद अथवा आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत विभिन्न ऋण श्रेणियों के अनुसार रियायती ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत, 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

ऋण की अदायगी के लिए अधिकतम 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है।

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने तथा आवेदन प्रक्रिया के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, धर्मशाला अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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