9 अक्तूबर: सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर स्थित श्री महामाया बालासुंदरी मंदिर में 11 से 26 अक्तूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, मेले के दौरान कालाआम्ब थाना क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, लाठी, तेज धार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मंदिर में नारियल चढ़ाने और मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कालाआम्ब से त्रिलोकपुर सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेशों के अनुसार, 11 से 26 अक्तूबर तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कागज एवं गत्ता कारखानों के लिए तूड़ी और भूसा आदि बड़े-बड़े बोरों में लाने वाले ट्रक-ट्रैक्टरों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह निर्णय मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, मेले की अवधि के दौरान त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। कालाआम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के किनारे स्थित मांस-मछली की दुकानों में भी विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर पर्दे में ही इनकी बिक्री करनी होगी।