8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का आदेश
आवाज़ ए हिमाचल
वाराणसी, 20 मई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मुकदमे की सुनवाई जिला जज को ट्रांसफर कर दी है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दीवानी अदालत मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करे।
अदालत की ओर से आदेश दिया गया है कि 17 मई का आदेश 8 हफ्तों तक जारी रहेगा। अब इस मामले की सुनवाई गर्मी के छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भाईचारा और शांति सबसे ऊपर होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से कहा कि वाराणसी की अदालत दस्तावेजों के हस्तांतरण को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दायर दीवानी वाद पर पहले सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि ‘शिवलिंग’ क्षेत्र की सुरक्षा और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति से संबंधित पहले के निर्देश लागू रहेंगे।
शीर्ष अदालत ने ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों के लिए ‘वजू’ की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर आगे की सुनवाई जुलाई में निर्धारित की।