जोगेंद्रनगर में एक बार फिर सख्ती से लागू हुआ नो मास्क नो सर्विस नियम

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आवाज़ ए हिमाचल

    जतिन लटावा ( जोगिंद्रनगर )

08 जनवरी। जिला के जोगेंद्रनगर में नो मास्क नो सर्विस का नियम फिर से लागू कर दिया गया है। सरकारी आदेशों की उल्लंघना पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी स्थानीय प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों पर अनावश्यक भीड़ पर भी सबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय होगी। स्थानीय एसडीएम डा. मेजर विशाल शर्मा ने स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत दी है। प्रदेश भर में बढ़ते ओमिक्राेन वेरिएंट व कोरोना के मामलों को देखते हुए आवश्यक एहतियातन कदम जोगेंद्रनगर प्रशासन ने उठाए हैं। एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाना व उपमंडल के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो,

सर्विस का नियम सख्ती से लागू होगा। वहीं कारोबारियों को भी नो मास्क नो सर्विस का आह़वान प्रशासन के द्वारा किया गया है। प्रशासन के नए आदेशों के तहत दुकानदारों को भी मास्क के साथ कारोबार करना होगा। ग्राहकों को मास्क के लिए भी दुकानदार प्रोत्साहित करेंगे। इसमें स्थानीय प्रशासन भी व्यापारियों का सहयोग करेगा। मास्‍क न लगाने वाले लताड़े गए। शुक्रवार को नायब तहसीलदार साजन बग्‍गा के साथ पुलिस की टीम ने शहर का औचक निरिक्षण कर स्थानीय कारोबारियों, राहगीरों को मास्क का नियमित इस्तेमाल करने के साथ कोविड नियमों की पालना पर जागरूक किया। शहर के बस अड्डे में बिना मास्क पंहुचे लोगों को फटकार भी लगाई।

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