चैक बाऊंस मामले में दोषी को 2 साल की कैद, 12 लाख रुपए देना होगा हर्जाना

Spread the love

आवाज ए हिमाचल

अम्ब। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नम्बर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और 12 लाख रुपए हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है। हर्जाना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि शिकायतकर्त्ता संजीव कुमार पुत्र सुखदेव सिंह निवासी स्वाणा (जसवां) जिला कांगड़ा ने एक व्यक्ति को 8 लाख में बस बेची थी, जिसके बदले आरोपी ने शिकायतकर्त्ता को 2 लाख और 6 लाख का चैक दिया।

बैंक में चैक लगाने पर 2 लाख का चैक क्लीयर हो गया लेकिन मई, 2018 में बैंक खाते में लगाने पर 6 लाख का चैक बाऊंस हो गया। इस संबंध में शिकायतकर्त्ता ने आरोपी को लीगल नोटिस भेजा लेकिन आरोपी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में शिकायतकर्त्ता ने वकील के माध्यम से कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *