कोरोना के दोनों डोज़ के बिना नहीं होगी चुनाव प्रसार की अनुमति

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल 

29 सितम्बर । कोरोना की डबल डोज के बिना कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जनता या चुनाव अधिकारियों के संपर्क में आने वाले हर प्रत्याशी, चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट या चालक के लिए दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सिर्फ दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व संबंधित जिला प्रशासन पर होगी।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *