कुल्लू में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक एडवेंचर गतिविधियों पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

16 जुलाई: जिला कुल्लू में मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 15 जुलाई से 15 सितंबर 2026 तक सभी प्रमुख एडवेंचर पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जिला पर्यटन अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि इस अवधि में रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन सहित सभी जल आधारित साहसिक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में ब्यास, पार्वती समेत अन्य नदियों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। तेज बहाव, भूस्खलन और मौसम की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इन्हीं संभावित खतरों को देखते हुए यह एहतियाती फैसला लिया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी एडवेंचर गतिविधि संचालकों को प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। यदि कोई संचालक आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियों का संचालन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने पर्यटकों, स्थानीय लोगों तथा होटल एवं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मानसून के दौरान नदी-नालों के किनारे जाने, तेज बहाव वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने और प्रतिबंधित एडवेंचर गतिविधियों में हिस्सा लेने से बचें।

अधिकारियों ने बताया कि मानसून समाप्त होने और मौसम सामान्य होने के बाद सुरक्षा मानकों तथा नदी की परिस्थितियों का आकलन कर एडवेंचर गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

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