12 मई: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में पंचायत चुनावों के मद्देनजर 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार मतदान वाले क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इन दिनों सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। साथ ही यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मान्य होगा।
हालांकि यह आदेश विकास खंड नग्गर की ग्राम पंचायत करजां और सोयल तथा विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जाबण और नमहोग पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, जिनके पास पंचायती राज संस्थाओं में मतदान का अधिकार है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को मतदान करने का प्रमाण संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रस्तुत करना होगा।