11 सितम्बर: हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपसी समझौते के माध्यम से मामलों के निपटारे के लिए 12 सितंबर को जिला एवं उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि कांगड़ा जिला में करीब 15 हजार मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है।
लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी तथा लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मुकदमा शुरू होने से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग के साथ आपसी समझौता करना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करें और समय व धन की बचत करें।