आवाज़ ए हिमाचल
11 नवम्बर। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों व उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ने उनकी एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम दोगुनी कर दी है। इससे कर्मचारियों के परिजनों को काफी राहत मिलेगी। बोर्ड ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अतिरिक्त केंद्रीयपीएफ कमिश्नर उमा मंडल के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की नॉन कोविडमौत यानी प्राकृतिक मौत होती है, तो उसके परिवार को एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड दोगुना मिलेगा।
यह रकम बोर्ड के हर कर्मचारी के लिए एक समान है। इस रकम के लिए वेलफेयर फंड में इंतजाम किया गया है। उमा मंडल के अनुसार एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम को 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर आठ लाख रुपए किया गया है। उमा मंडल के अनुसार सेंट्रल बोर्ड के अगर किसी कर्मचारी की मौत कोविड के कारण हुई है, तो इस मामले में 28 अप्रैल, 2020 का आदेश माना जाएगा। बोर्ड ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।