29 जून : हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए आठवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार 5 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद ग्राम, खंड और जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया जाएगा तथा सभी औपचारिकताएं पूरी कर 15 जुलाई तक बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
सरकार ने इस बार भूमिहीन परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने का अवसर दिया है। इसके अलावा पिछले सात चरणों में केवल आय प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध न होने के कारण चयन से वंचित रह गए पात्र परिवार भी इस चरण में दोबारा आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन स्वीकार होने या सर्वेक्षण में शामिल होने से किसी परिवार का नाम स्वतः बीपीएल सूची में शामिल नहीं माना जाएगा। अंतिम चयन निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर ही किया जाएगा।
साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक है, जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है या जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी नौकरी में कार्यरत है, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।